इलेक्शन कमिश्नर्स को कानूनी छूट देने वाली धारा को चुनौती:सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग से जवाब मांगा; जनवरी में रोक लगाने से इनकार किया था

देश | दैनिक भास्कर ·
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को CEC और ECs को कानूनी छूट देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका सुनी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। याचिका NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दायर की है। इसमें 2023 के कानून की धारा 16 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। यह धारा CEC और ECs को अपने आधिकारिक काम के…

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